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आज के इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की जानकारी देने वाले हैं काफी लोगों एवं महिलाओं को विधवा पेंशन योजना की जानकारी नहीं है अगर आपको पता नहीं है तब आप इस लेख को पूरा पढ़ें हम आपको इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दे रहे हैं।
UP Vidhwa Pension Yojana!
केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना को लागू किया इस योजना से निसहाय विधवा महिलाओं को आर्थिक पेंशन मिल जाती है ताकि उन्हें सहायता मिल सके। आज हम आपको लेख में उत्तर प्रदेश विधवा योजना क्या है? उत्तर प्रदेश विधवा योजना के लाभ एवं उद्देश्य? उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के दस्तावेज & पात्रता और उत्तर प्रदेश विधवा योजना आवेदन कैसे करें! की जानकारी देने वाले हैं।
UP Vidhwa Pension Yojana – उत्तर प्रदेश विधवा योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश विधवा योजना एक सरकारी योजना है जिसमें विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में राशि दी जाती है ताकि उनका पालन पोषण हो सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने महिला विधवा पेंशन योजना की शुरुआत महिलाओं के हित के लिए कि ताकि उन्हें जीवन यापन करने में कोई दिक्कत ना आए।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अलग-अलग आयु के आधार पर अलग-अलग राशि दी जाती है। इस योजना में विधवा महिला को पर महीना 300 रुपए विधवा पेंशन दी जाती है इनकी आयु 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष में होनी चाहिए, यह राशि सिर्फ विधवा महिला के निजी खाते में भेजी जाती है इनका खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु किसी कारण वंश दुर्घटना से कम आयु में हुई हो तो ऐसी महिलाओं को 500 रुपए पेंशन उपलब्ध करवाई जाती हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य की तरह ही दूसरे राज्यों में भी विधवा पेंशन योजना को चलाया जाता है, यह योजनाएं विधवाओं के लिए होती है इन योजनाओं से उन्हें सरकार के द्वारा पैसे की सहायता दी जाती है।
UP Widow Pension Scheme List/Table – उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना सूची/सारणी!
हमने आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की सारणी सूची में दी है आप इसे पढ़ ले –
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना |
विभाग का नाम | राज्य कल्याण विभाग, यूपी |
लाभार्थी | विधवा महिलाएं |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश राज्य |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
आर्थिक सहायता राशि | 300/500- रूपये हर माह |
Application Status | Available |
Official Helpline Number | 1800 419 0001 |
Official website | http://sspy-up.gov.in |
उत्तर प्रदेश विधवा योजना के लाभ एवं उद्देश्य?
विधवा महिलाओं को पति की मृत्यु हो जाने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस वजह से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जरूरतमंद एवं गरीबी की वजह से विधवा महिलाओं को सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया, विधवा महिलाओं की स्थिति खराब रहती है इसलिए सरकार इन्हे अपनी और से लाभ देना चाहती है।

उत्तर प्रदेश विधवा योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य की विधवा महिलाएं ले सकती है यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य की विधवा महिलाओं के लिए जारी की गई है इस योजना से विधवा महिलाओं को पैसे की सहायता हासिल हो पाती है और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार का उद्देश्य हर उस विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध करवाना है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़ & पात्रता?
किसी भी योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से योग्यता हो व पात्रता निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए भी पात्रता व दस्तावेजों की योग्यताएं निर्धारित की गई है जो कि होना आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- Residence Proof (Domicile)
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता –
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में योग्यता निर्धारित की गई है जिसमें मुख्य रुप से वह उत्तर प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए,
- उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए,
- उसका वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 200000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए,
- वह सरकारी अधिकारी नहीं हो वह किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ना उठा रही हो आप सिर्फ एक ही योजना का लाभ ले सकते हैं।
How to Apply UP Widow Pension Scheme Online! उत्तर प्रदेश विधवा योजना आवेदन कैसे करें?
काफी विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश विधवा योजना की जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं हमने आपको आगे कुछ स्टेप्स बताए जिन्हें फॉलो करके आप महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के आवेदन के लिए आपको उनकी अधिकारिक ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम sspy-up.gov.in है
- फिर आपको निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन करके ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है,
- फिर आपके सामने महिला कल्याण विभाग पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु आपको फॉर्म भरना होगा
- फॉर्म में आपको जिला निवासी, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दस्तावेज अपलोड एवं जन्मतिथि आय प्रमाण, पत्र मृत्यु प्रमाण आदि की जानकारी देनी होगी
- फिर आपको अंत में सिक्योरिटी कोड भरने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना इस प्रकार से है जो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको इसका प्रिंट आउट अवश्य निकाल लेना है।
अभी कौन-कौन सी सरकारी योजना चल रही है – अभी जाने?
Conclusion – निष्कर्ष!
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की जानकारी अच्छी लगी है तब जानकारी से संबंधित आपको कोई सवाल है या सुझाव है तब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।